शुभम श्रीवास्तव
लखनऊ, 31 मई 2020 (दैनिक पालिग्राफ)। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-1 की एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के तहत अब उत्तर प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं अनलॉक-1 के पहले फेज में आठ जून से सभी पूजा और धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत दी गई है।
उत्तर प्रदेश में अब बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। इसके साथ ही सैलून और ब्यूटी पॉर्लर भी खोले जा सकेंगे। वहीं धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि खोलने के तौर-तरीकों पर विस्तृत मानक और तौर तरीके के लिए अलग से एडवाइजरी जारी होगी।
नई गाइडलाइन में सभी सरकारी कार्यालयों के लिए आदेश है कि अब 100 प्रतिशत अटेंडेंस होंगी, लेकिन तीन पालियों में कार्यालय खुलेंगे। पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी। वहीं गाजियाबाद-नोएडा बॉर्डर खोलने का फैसला जिलों के डीएम लेंगे।
लॉकडाउन की नई गाइडलाइन पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि परिवहन खुल रहा है। स्कूल-कॉलेज के बारे में जुलाई में खोलने पर विचार किया जाएगा। गाजियाबाद-नोएडा बॉर्डर का आवागमन एकदम से खोलने पर वहां समस्या बढ़ सकती है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब ये बदलाव होंगे-
-यूपी में 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन।
-यूपी में 8 जून से खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट।
-एनसीआर में डीएम और कमिश्नर तय करेंगे सुरक्षा व्यवस्था।
-यूपी में 3 चरणों मे खुलेंगे दफ्तर।
-कंटेनमेंट जोन छोड़कर खुलेंगे धार्मिक स्थल।
-यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे।
-यूपी में सुपर मार्केट भी खुलने के आदेश।
-बारात घर भी खोलने की अनुमति मिली।
-बारात घर में 30 लोग ही शामिल हो पाएंगे।
-बारात में हवाई फायरिंग पर सख्त रोक।
-सैलून खुलेंगे लेकिन कर्मचारी फेस मास्क जरूर लगाएंगे।
-सैलून में एक ही तौलिए का बार-बार उपयोग नहीं होगा।
-टैक्सी, कैब और ई-रिक्शा को भी अनुमति मिली।
-फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुलेगी।
-रोडवेज चलाने की भी अनुमति मिली।
-बसों में सेनेटाइजेशन किया जाएगा।
-बस में फेस मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा।
-शर्तों पर चलेंगी प्राइवेट बसें।
-दोपहिया वाहन पर 2 लोगों की चलने की अनुमति मिली।
-पार्कों को खोलने के भी आदेश दिए गए। पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे।
-खेल परिसर और स्टेडियम खोलने के भी आदेश। दर्शकों को अनुमति नहीं होगी।
-सरकारी दफ्तरों में शिफ्ट में 100 प्रतिशत कर्मचारी बुलाये जाएंगे।
-शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं खुलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी खुलेंगी।
-मिठाई की दुकानों में बैठाकर खिलाया नहीं जा सकता।
-अंतरराज्यीय परिवहन की अनुमति के साथ विदेशी देशों में फॉ देशों की संधि के मुताबिक आवागमन होगा।
-कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल, होटल या मॉल नहीं खोले जा सकते।
-वाहनों में मास्क लगाकर और आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना आवश्यक है।
अनलॉक -1.0 के नए नाम के साथ आया लॉकडाउन-5.0
-सरकार ने अनलॉक 1 के नाम से लॉक डाउन 5 जारी किया।
-सरकार ने अनलॉक 1 की गाइडलाइन जारी की।
-1 जून से 30 जून तक अनलॉक का एलान।
-एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं।
-8 जून से शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे
-जुलाई में स्कूल खोलने का फैसला लिया।
-30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
-रात्रि 9ः00 बजे से सुबह 5ः00 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।
-होटल रेस्टोरेंट 8 जून से खुलेंगे।
-कंटोमेन्ट जॉन 30 जून तक बंद रहेंगे।
-जिम स्विमिंग पूल खोलने पर अभी फैसला नहीं लिया।
-सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी
-सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी।
-अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग
-सार्वजनिक स्थल पर थूकना अपराध
-सार्वजनिक स्थलों पर पान मसाला खाना वैन।
-शादियों में अधिकतम 50 मेहमान की इजाजत।
-8 जून से मॉल शॉपिंग सेंटर खुलेंगे।
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